​नपा की चेतावनी: 31 मार्च तक जमा करें टैक्स, वरना 1 अप्रैल से देना होगा दोगुना कर

सीहोर। नगर पालिका इन दिनों अपनी माली हालत को मजबूत करने के उद्देश्य से विशेष कर वसूली अभियान चला रही है. दिसंबर माह में बेहतर वसूली प्रदर्शन के कारण नपा को 55 लाख रुपये का प्रोत्साहन (रिवार्ड) भी प्राप्त हुआ है, जिससे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है. इसके बावजूद शहरवासियों पर अब भी लगभग 18 करोड़ रुपये से अधिक की कर राशि बकाया है. बड़ी देनदारी को देखते हुए नपा ने सख्ती और जागरुकता दोनों रणनीतियों के साथ अभियान तेज कर दिया है.

करीब दस दिन पहले नगर पालिका ने ढोल बजाकर बकायादारों के घर-घर पहुंचकर कर वसूली की शुरुआत की थी, जिससे शहर में इस अभियान की व्यापक चर्चा रही. वर्तमान में नपा अमला वार्डवार टीम बनाकर घर-घर जाकर संपत्ति कर जमा कराने की कार्रवाई कर रहा है. कर्मचारियों द्वारा नागरिकों को यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 25-26 का संपत्ति कर 31 मार्च 26 तक जमा करना अनिवार्य है. निर्धारित समयसीमा तक कर जमा नहीं किया गया तो 1 अप्रैल से संबंधित संपत्ति पर देय कर दोगुना हो जाएगा. इसी आशंका के चलते प्रतिदिन बड़ी संख्या में करदाता नपा कार्यालय पहुंचकर कर जमा कर रहे हैं.

शहर में कुल 23 हजार 900 संपत्तिकरदाता पंजीकृत हैं. इनसे चालू वर्ष में लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की जानी है। इसके अतिरिक्त जलकर की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई र्है. नगर में कुल 19 हजार 73 नल कनेक्शनधारी हैं, जिन पर लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपये जलकर बकाया है। इनमें से 10 हजार कनेक्शन पार्वती योजना के अंतर्गत तथा 9 हजार 73 कनेक्शन अमृत 1.0 योजना के तहत प्रदान किए गए थे. जलकर की वसूली के लिए नपा अमला उपभोक्ताओं को समझाइश दे रहा है.

इतना ही नहीं, नगर पालिका की 456 दुकानों का करीब 45 लाख रुपये किराया भी लंबित है. इन सभी मदों को मिलाकर नगर पालिका की आर्थिक स्थिति पर दबाव बना हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि समय पर कर वसूली होने से शहर में विकास कार्यों को गति मिलेगी, साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं में व्यापक स्तर पर सुधार संभव है.

वर्तमान में मिल रही 50 प्रतिशत रियायत

नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार अधिनियम में यह प्रावधान है कि जिस भवन में स्वामी स्वयं निवासरत है, उस पर आवासीय कर आधी दर से लिया जाता है. वर्तमान में करदाताओं को 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिल रहा है. लेकिन यदि 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया तो यह छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी और पूर्ण दर से कर के साथ बढ़ी हुई राशि जमा करनी पड़ेगी. वर्ष 2021 से यह नियम लागू है, फिर भी कई नागरिकों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है. परिणामस्वरूप पूर्व से बकाया रखने वाले करदाताओं पर पिछले तीन वर्षों से दोगुना कर लागू हो रहा है, जिससे उनकी देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है. इसी स्थिति को देखते हुए नपा अब व्यवस्थित रूप से जागरूकता अभियान चला रही है और फोन कॉल के माध्यम से भी करदाताओं को सूचना दी जा रही है.

समय पर अपना कर जमा करें

नगरपालिका द्वारा शहर के नागरिकों से अपील की जाती है कि वे 31 मार्च से पूर्व अपने संपत्ति कर, जलकर एवं अन्य देनदारियों का भुगतान कर दोगुना कर और अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचें तथा शहर के विकास में सहभागी बनें. अन्यथा 31 मार्च के बाद कर में दो गुना बढ़ोत्तरी हो जाएगी.

सुधीर कुमार ,
सीएमओ, नपा सीहोर

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