60 दिन में सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रदान किये जायें लाभ

 

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जबलपुर के सीईओ को निर्देशित किया हैं कि सेवानिवत्त याचिकाकर्ताओं को सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश एवं अन्य देयकों का ब्याज सहित भुगतान करें। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी है।

दरअसल जबलपुर निवासी अरुण कुमार गुप्ता, रंजीत सिंह यादव एवं रामचंद्र पांडे की ओर से अधिवक्ता निशांत मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सेवानवृत्ति के बाद उन्हें उनके हक का भुगतान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में सीईओं को अभ्यावेदन भी दिया था, जिस पर कोई कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

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