हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने जिला कलेक्टर को दी 45 दिन की मोहलत

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को निर्देशित किया है कि हड्डी गोदाम ठक्कर ग्राम वार्ड स्थित नौशाद किराना वाली गली में बाधक अतिक्रमण हटाए जाएं। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इसके लिए 45 दिन की मोहलत दी है।जबलपुर निवासी मोहम्मद जमशीर अंसारी, बाबू सलाम एवं सिकंदर अली मंसूरी की ओर से यह मामला दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता सुधा पंडित ने पक्ष रखा।

दलील दी गई कि ठक्कर ग्राम वार्ड स्थित नौशाद किराना की गली में क्रमश: मज्जू कुरैशी शाहिद मंसूरी (टिकिया) एवं करिया बाड़ी द्वारा खसरा नंबर 332 आबादी मद की शासकीय भूमि जो कि नगर निगम जबलपुर के नाम दर्ज है, पर पक्का निर्माण कर कब्जा कर रखा है। इसमें खुले में मांस बेचने एवं कबाड़ की दुकान संचालित की जा रही है। अतिक्रमण के कारण 22 फुट की सडक़ महज 5 फुट की रह गई है। क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपातकाल के समय जीवन रक्षक गाडिय़ां, डायल 112 एंबुलेंस सरकारी राशन (खाद्य) एवं गवारा जनाजा ले जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में नायब तहसीलदार और निगमायुक्त ने भी इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

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