बंधपत्र के साथ जांबाज को मिली जमानत

जबलपुर: विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार के समक्ष जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। आरोपी जांबाज उर्फ जिशान खान (24 वर्ष, लथिया मोहल्ला, गढ़ा), जो 7 जनवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में था, ने अपने भाई अजहर के शपथ पत्र और अधिवक्ता अभिषेक पटेल के माध्यम से जमानत की मांग की। आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जांबाज का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वह मजदूरी करता है और जबलपुर का स्थाई निवासी है। साथ ही, उच्च न्यायालय द्वारा सहअभियुक्त कार्तिक चौधरी को 10 फरवरी 2026 को जमानत प्रदान की जा चुकी है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक स्मृतिलता बरकड़े ने विरोध किया, वहीं फरियादी मोहित चौधरी और घायल शिवम गुप्ता ने मौखिक आपत्ति जताई। केस विवरण के अनुसार, घटना 7 जून 2025 को जबलपुर जंक्शन ढाबा में हुई, जिसमें मुख्य आरोपी तुषार उर्फ गुल्लू सोनी ने जानलेवा फायरिंग की थी, जिसमें शिवम गुप्ता घायल हुए। जांबाज पर आरोप है कि उसने सह अभियुक्तों के साथ गाली-गलौज और उत्पीड़न किया। न्यायालय ने विचार किया कि जांबाज का मामला कार्तिक चौधरी से भिन्न नहीं है और उसे जमानत दी जा सकती है। आदेशानुसार, आरोपी को 50,000 रुपये की जमानत और समान राशि के बंधपत्र के साथ रिहा किया जाएगा, साथ ही सभी सुनवाईयों में उपस्थित होने और साक्षियों को प्रभावित न करने की शर्त होगी।

Next Post

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने सात दुकानों पर टीम ने दी दबिश

Fri Feb 27 , 2026
जबलपुर: कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय को रोकने खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुये गुरुवार को भी नमकीन, मिठाई, मावा, पनीर विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।निरीक्षण की कार्यवाही में दुग्ध उत्पादों मावा, घी, पनीर आदि का मौके […]

You May Like