चेक बाउंस पर एक साल की सजा 

जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. गौरव गर्ग की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी जबलपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार कोरी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चार लाख 86 हजार रूपये प्रतिकर भुगतान के निर्देश दिये है।

यह मामला परिवादी जबलपुर निवासी अजय चौधरी की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता चंद्रभूषण तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी और परिवादी परिचित थे। दोनों के बीच भवन निर्माण के लिए भूमि का अनुबंध हुआ। इसके लिए राशि भुगतान के अंतर्गत जो चेक दिया गया, वह बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। इसीलिए अधिवक्ता के जरिए सूचना पत्र दिया गया। नतीजा न निकलने पर अदालत की शरण ली गई। जिसके बाद अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।

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