वॉशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की सीमा को लेकर संवैधानिक फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन कानून के तहत लगाए गए व्यापक वैश्विक आयात शुल्कों को अवैध ठहराते हुए स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का असीमित विस्तार नहीं कर सकते। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसके तहत उन्होंने 1977 के राष्ट्रीय आपातकाल संबंधी कानून का इस्तेमाल करते हुए व्यापक वैश्विक टैरिफ लागू किए थे। अदालत ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि इस कानून का उपयोग इस प्रकार करना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए माना कि ट्रंप ने एक ऐसे कानून का सहारा लिया, जो मूल रूप से राष्ट्रीय आपात स्थितियों के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका इस्तेमाल व्यापक आयात कर लगाने के लिए नहीं किया जा सकता।
यह मामला उन व्यवसायों और 12 अमेरिकी राज्यों द्वारा दायर याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जो इन टैरिफ से सीधे प्रभावित हुए थे। इन राज्यों में अधिकांश पर डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है।
हालांकि अदालत के इस फैसले का असर स्टील, एल्युमिनियम और अन्य कुछ वस्तुओं पर अलग से लगाए गए सेक्टर-विशिष्ट शुल्कों पर नहीं पड़ेगा। माना जा रहा है कि यह निर्णय न केवल अमेरिकी राजनीति बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
