कफ सिरप कांड: डॉ. प्रवीण सोनी सहित अन्य की जमानत अर्जी खारिज

परासिया। छिंदवाड़ा जिले के बहुचर्चित कफ सिरप कांड में मुख्य आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका सोमवार को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। उच्च न्यायालय, जबलपुर में न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष आपराधिक डॉ. प्रवीण सोनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

डॉ. प्रवीण सोनी 5 अक्टूबर से जेल में बंद हैं। डॉक्टर सहित अन्य नौ आरोपियों के खिलाफ (बीएनएस) की धारा 105, 276 तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 27 (ए) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

राज्य पक्ष की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि आवेदक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परासिया में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में पदस्थ हैं। उनका निजी क्लिनिक ‘अपना मेडिकल स्टोर’ के पास संचालित होता है, जिसकी संचालक उनकी पत्नी ज्योति सोनी हैं, जो इस मामले में सह-आरोपी भी हैं। आरोप है कि डॉक्टर द्वारा बच्चों को “कोल्डरिफ” नामक कफ सिरप लिखकर दिया गया था।

सरकारी प्रयोगशाला एवं ड्रग विभाग की रिपोर्ट में सामने आया है कि उक्त कफ सिरप में 46.28% W/V डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया गया, जबकि फार्माकोपियल सीमा 0.1% W/V निर्धारित है। डायथिलीन ग्लाइकॉल को एक घातक नेफ्रोटॉक्सिन माना जाता है, जो विशेषकर बच्चों के लिए जानलेवा होता है और इससे एक्यूट किडनी फेलियर/एक्यूट ट्यूबलर नेक्रोसिस (ATN) होने की पुष्टि हुई है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय एवं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा 18 दिसंबर 2023 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिक्स्ड डोज़ कंपाउंड दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद डॉक्टर द्वारा यह दवा लिखी गई।

न्यायालय ने अपने आदेश में नागपुर के वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा दी गई सलाह को नजरअंदाज किए जाने का भी उल्लेख किया।

उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब सभी की नजरें आगामी कानूनी प्रक्रिया और आगे की सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

बताया जा रहा है कि बचाव पक्ष उच्च न्यायालय की अग्रिम पीठ अथवा अन्य वैधानिक विकल्पों का सहारा ले सकता है।

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