2 साल पहले लिया पनीर का सेंपल अमानक निकला, 2 लाख का जुर्माना

शाजापुर। अमानक दूध का कारोबार करने के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी कोर्ट ने संचालक पर 2 लाख रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है. सुरक्षा अधिकारी एमके वर्मा ने बताया कि दिनेश चंद्र पाटीदार फर्म कृष्ण डेयरी इंडस्ट्रियल एरिया शाजापुर से 24 फरवरी 2024 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपा टटवाड़े ने पनीर का सैंपल लिया था, जो अमानक पाया गया. अवमानक पनीर का कारोबार करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी पाए जाने पर न्याय निर्णयन अधिकारी कोर्ट का फैसला 5 फरवरी 2026 अनुसार 2 लाख रुपए अर्थदंड राशि अधिरोपित की गई. उन्होंने बताया कि उक्त राशि 15 दिवस में विभागीय चालान से जमा करवाना होगा. अन्यथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा वसूली भू राजस्व संहिता तथा अधिनियम की धारा 96 अनुसार बकाया राशि के रूप की जाएगी तथा राशि जमा नहीं करने तक संबंधित की खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन निलंबित रहेगी.

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