नूंह में गर्भवती पत्नी की हत्या के लिए पति को उम्रकैद

पंचकूला, (वार्ता) हरियाणा में नूंह की एक अदालत ने 2018 में अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही आठ साल पुराने इस मामले का निपटारा हो गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने सदर तावडू पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पधैनी गांव में अपनी पत्नी आरती की हत्या के लिए राजपाल को दोषी ठहराया।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगर दोषी 50,000 रुपये का जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त साधारण जेल की सज़ा काटनी होगी।

पुलिस ने बताया कि जांच और उसके बाद चले मुक़दमे से यह साबित हुआ कि राजपाल अपनी गर्भवती पत्नी को एक सुनसान जगह पर ले गया था और वहां ‘गंडासे’ (खेती में इस्तेमाल होने वाला धारदार हथियार) से उसकी गर्दन पर कई बार वार करके उसकी हत्या कर दी थी।

पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम में आरती की गर्दन पर पांच गंभीर चोटें पाई गई थीं।

इसके बाद उसके शव को जंगल इलाके में फेंक दिया गया था। हत्या के बाद, महिला के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने और हत्या करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद नूंह पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।

जांच और मुक़दमे के बाद अदालत ने राजपाल को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

पुलिस ने कहा कि इस फ़ैसले से उस मामले का निपटारा हो गया है जिसमें पीड़िता का परिवार लगभग आठ साल से न्याय का इंतज़ार कर रहा था।

 

 

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