शहर को जाम से बचाने भारी वाहनों की नो एंट्री 

रतलाम। शहर में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या से निपटने के लिए भारी वाहनों की नो-एंट्री को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यातायात प्रभारी जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की जिला स्तरीय बैठक में यातायात पुलिस, रतलाम द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

प्रस्ताव में बताया गया कि रतलाम शहर अंतर्गत सभी श्रेणी के वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण शहर की प्रमुख सडक़ों पर यातायात का अत्यधिक दबाव बन रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर की कुछ सडक़ों व मार्गों को चिन्हित किया गया है, जो अत्यंत व्यस्ततम प्रकृति के हैं और जहां हल्के व भारी वाहनों की आवाजाही के कारण बार-बार जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है।

लोकहित, लोक सुरक्षा तथा यातायात के सुचारू संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकार डॉ. शालिनी श्रीवास्तव के आदेशानुसार मोटर यान अधिनियम के तहत रतलाम शहर अंतर्गत उपरोक्त वर्णित मार्गों पर प्रात: 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक सभी प्रकार के भारी मालवाहक वाहनों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रखा जाएगा। रतलाम से किसी अन्य स्थान पर जाने वाले भारी वाहन रतलाम बायपास रोड का उपयोग कर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे तथा मन्दसौर-नीमच रोड से रतलाम पर चलने वाले भारी वाहन रतलाम बायपास मार्ग होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे। आवश्यक सेवाओं में संलग्न वाहनों दूध परिवहन वाहन, नगर पालिका की स्वच्छता सेवाओं में संलग्न वाहन, पुलिस वाहन, अग्निशमन (फायर ब्रिगेड) वाहन, जल प्रदाय हेतु पानी टैंकर, भारतीय सेना (आर्मी) के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एल.पी.जी./ पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन वाहन, कृषि उपज मंडी से सब्जी एवं कृषि उपज ले जाने वाले वाहन, यात्री बसें, समस्त शासकीय वाहन को उक्त प्रतिबंध से पूर्णत: मुक्त रखा जाता है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन चालक/स्वामी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी एक माह तक प्रभावशील रहेगा। यातायात विभाग का मानना है कि इन मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित किए जाने से शहर को जाम से बड़ी राहत मिलेगी और आम नागरिकों को सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।

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