जबलपुर: कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने फूड सेफ्टी को लेकर अधिकारियों की बैठक कर निर्देश दिए हैं कि होली के दौरान बनने वाले खाद्य पदार्थों और मिठाइयों पर विशेष छापामारी की जाए। उन्होंने नाले के पानी से उगने वाली सब्जियों के उपयोग पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।कलेक्टर ने सभी रेस्टोरेंटों में फूड सेफ्टी एडवाइजरी पोस्टर लगाने और आईसक्रीम पार्लरों की जांच कर सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं।
कलर्ड गुजिया, मावा और रात में बिकने वाले स्ट्रीट फूड की भी कड़ी निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही एक्सपायरी या बेस्ट बिफोर तिथि निकल चुके पैकेट तुरंत नष्ट किए जाएंगे। कलेक्टर ने साफ कहा कि शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के लिए अलग फ्रीजर और बर्तन अनिवार्य होंगे। न्यूज़पेपर में भोजन पैक करना पूरी तरह वर्जित किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इन नियमों के पालन के लिए निरंतर निरीक्षण किया जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
डिलीवरी किचिन और फ्रोजन सामग्री पर रोक
जोमेटो और स्विगी के किचिन की भी जांच करने और माइक्रोवेव में फ्रोजन मटेरियल का उपयोग पाया गया तो उसे सील करने के आदेश दिए गए हैं। अभिहित अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा ने सभी रेस्टोरेंट संचालकों के लिए स्वच्छता और सुरक्षा के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारियों के लिए ग्लव्स, हेड कवर और एप्रिन अनिवार्य होंगे, और परिसर की दीवार, फर्श व छत पूरी तरह साफ रखी जाएगी।
