फरार पार्षद समेत भांजे पर ईनाम घोषित

जबलपुर। गोहलपुर थाने मेें धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण में फरार पार्षद शफीक हीरा समेत उसके भांजे युसुफ जावेद खान की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने ईनाम घोषित कर दिया है।

विदित हो कि मोहम्मद असलम मोहम्मद असलम पिता स्व. मोहम्मद जब्बार निवासी गिरनार अपार्टमेंट प्लैट न.2 ग्राउण्ड फ्लोर तैय्यब अली पेट्रोल पम्प के सामने नेपियर टाउन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम बैतला स्थित खसरा न 86/31 प्लाट न.98 का कुल रकवा 2400 वर्गफुट का प्लाट है। जिसकी युसुफ जावेद खान व उसके सहयोगियों के द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी रजिस्ट्री तैयार करवाई थी। पार्षद शफीक हीरा एवं उसके भांजे युसुफ जावेद ने पीडि़त को धमकाया था। मारपीट भी की थी। मामले में गोहलपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस प्रकरण में चार आरोपियों की पूर्व मेें गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि शफीक हीरा और उसका भांजा युसुफ फरार है जिसकी गिरफ्तारी पर अब पांच-पांच हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया है।

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