ताप्ती जल मार्ग का सीमांकन कर 14 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने के कोर्ट ने दिए आदेश 

मुलताई। पवित्र नगरी में ताप्ती उदगम सरोवर में मिलने वाले जलमार्ग पर अतिक्रमण को लेकर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश मुलताई के न्यायालय में चल रहे प्रकरण में न्यायाधीश द्वारा पीडब्लूडी के एसडीओ को कमीशनर नियुक्त करते हुए नगर पालिका एवं राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे 14 फरवरी तक संयुक्त रूप से सीमांकन कर विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। यह आदेश 8 मकान मालिकों द्वारा यह दावा किए जाने के बाद दिया गया है कि नाले पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।इस महत्वपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारी को कमीशनर नियुक्त किया है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी के मार्गदर्शन में नगर पालिका एवं राजस्व विभाग द्वारा ताप्ती जल मार्ग एवं उससे जुड़े क्षेत्रों की विधिवत नपाई की जाएगी।

नगर पालिका अधिवक्ता पंकज यादव ने बताया कि न्यायालय का यह आदेश पूरी तरह से तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने के लिए है। सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर यह तय हो सकेगा कि ताप्ती जल मार्ग पर वास्तव में अतिक्रमण हुआ है या नहीं। न्यायालय के निर्देशानुसार सीमांकन की पूरी कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट 14 फरवरी 2026 तक न्यायालय में प्रस्तुत की जानी है।

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