
भोपाल। राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई. हूजूर तहसील में जेसीबी चलाकर निर्माण को तोड़ा गया. कॉलोनाइरों के द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. इस तरह के अवैध निर्माण को तोडऩे के कलेक्टर ने पूर्व में आदेश किये थे. उस आदेश के पालन में कार्रवाई की गई. इस भूमि पर हरिदेव लेक सिटी और सियाराम सिटी के द्वारा बिना बिल्डिंग परमीशन, बिना रैरा पंजीयन प्लाटिंग की जा रही थी. साथ ही हथाई खेड़ा डेम से लगाकर यह निर्माण किया जा रहा था जो कि ग्रीन बेल्ट का क्षेत्र लगता है. यह दोनों कोलोनाइजर के द्वारा लगभग 4-4 एकड़ कृषि भूमि पर प्लाटिंग की जा रही थी. यह कार्रवाई हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया के निर्देशन में की गई . इस दौरान अतिरिक्त तहसीलदार अतुल शर्मा, राजस्व निरीक्षक प्रेमनारायण प्रजापति पटवारी विशाल शर्मा एवं थाना अयोध्या नगर के थाना प्रभारी भी मौजूद रहे.
दीवार और सडक़ का निर्माण
जिस कृषि भूमि पर कॉलोनाइजर के द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. वहां पर चारों तरफ बाउंड्री वाल निर्माण के साथ ही सीसी सडक़ भी बनाई गई था. प्लाट बैचने के लिए साईज के आधार पर मुढ्ढी लगा दी गई थी. जिसे तोडऩे की कार्रवाई की गई.
ग्रीन बेल्ट में भी प्लाटिंग
जानकारी अनुसार छोटे या बड़े तालाब और नदियों से निर्माण करने की दूरी एनजीटी की निर्धारित है. तालाब के लिए 100 से 500 मीटर और नदियों से 30 मीटर तय हैं. यह फुल जलभराव के बाद निर्माण की दूरी है. जो कि कॉलोनाइजर के द्वारा पालन नहीं किया गया.
