चाइनीज मांझा तस्करी: एक जिलाबदर, सात बदमाशों को थाना हाजिरी का आदेश

इंदौर। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आदतन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर इंदौर ने सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है. प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय व भंडारण में लिप्त एक कुख्यात बदमाश को जिलाबदर करते हुए इंदौर जिले और सीमावर्ती जिलों की सीमा से निष्कासित किया है, जबकि सात अन्य शातिर बदमाशों के खिलाफ निर्बंधन आदेश जारी कर उन्हें नियमित थाना हाजिरी के लिए पाबंद किया है.

एडीपीओ अजय प्रताप बुंदेला ने बताया कि पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई इस कार्रवाई में सामने आया कि संबंधित बदमाश आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद इनके द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियां कर क्षेत्र की लोकशांति भंग की जा रही थी. जांच व विचारण के बाद पुलिस कमिश्नर द्वारा छत्रीपुरा थाना क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय कृष्णा पिता धर्मेंद्र उर्फ गोपाल चौहान को छह माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया है. वहीं, अन्य सात बदमाशों—मल्हारगंज, छत्रीपुरा, परदेशीपुरा, तुकोगंज और लसुडिया थाना क्षेत्रों के निवासी—के खिलाफ तीन माह से एक वर्ष तक की अवधि के लिए निर्बंधन आदेश जारी किए हैं. इनमें से एक आरोपी पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय और भंडारण के आरोप भी हैं. निर्बंधन आदेश की शर्तों के तहत सभी आरोपियों को तय समय पर संबंधित थानों में हाजिरी देना अनिवार्य किया है. इसके साथ ही उन्हें किसी भी अवैधानिक गतिविधि में शामिल होने और शहर की लोकशांति भंग करने वाला कोई कार्य न करने के निर्देश दिए गए हैं. आदेश की शर्तों का उल्लंघन होने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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