निगम की दुकानों में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं: निगमायुक्त

जबलपुर। नगर निगम स्वामित्व की दुकानों और संपत्तियों में आवंटन नियमों के विरुद्ध व्यापार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आयुक्त के निर्देश पर एक विशेष सर्वेक्षण दल का गठन किया गया है, जो शहर भर में निगम की दुकानों का व्यापक सर्वेक्षण करेगा। इस अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले आवंटियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सर्वेक्षण दल मुख्य रूप से बिना अनुमति दुकान के मूल ढांचे में बदलाव करना। मूल किरायेदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दुकान किराये पर देना। दुकान की सीमा से बाहर निकलकर सार्वजनिक मार्ग या स्थान पर कब्जा। रिहायशी या व्यावसायिक क्षेत्रों में नियम विरुद्ध ज्वलनशील पदार्थों का विक्रय और भंडारण करना।

दो दिन की मोहलत, फिर होगा आवंटन निरस्त

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने स्पष्ट किया है कि सर्वे के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को 2 कार्य दिवस का नोटिस जारी किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो नगर निगम बिना किसी देरी के संबंधित दुकान का आवंटन निरस्त कर देगा। इस संबंध में बाजार अधीक्षक राजेंद्र दुबे ने बताया कि दुकानदारों के खिलाफ व्यापारिक लायसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि निगम की संपत्ति का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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