टिहरी 01 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड के नई टिहरी शहर में आवासीय भूमि एवं संपत्तियों के उत्परिवर्तन (नामांतरण/दाखिल-खारिज) से संबंधित कार्यों को लेकर प्रशासन द्वारा नागरिकों को राहत प्रदान की गई है।
पुनर्वास निदेशक एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल ने रविवार को म्यूटेशन कार्यों की समय-सीमा में 15 दिनों की अतिरिक्त वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि नई टिहरी शहर में सभी आवासों एवं संपत्तियों के म्यूटेशन का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। उनके निर्देशों के क्रम में पुनर्वास विभाग द्वारा एक जनवरी 2026 से विशेष अभियान संचालित किया गया, जिसके तहत लगभग 150 नागरिकों से संपर्क किया गया। इनमें से अब तक 44 नागरिकों द्वारा अपने आवास अथवा संपत्ति के म्यूटेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज तहसील टिहरी में जमा कराए गए हैं। उक्त दस्तावेजों को जांच के लिए पुनर्वास कार्यालय भेजा गया है, जिन्हें परीक्षण के उपरांत अग्रिम कार्रवाई हेतु पुनः तहसील टिहरी को प्रेषित किया जाएगा।
अवगत कराया गया कि जिन नागरिकों द्वारा अभी तक म्यूटेशन संबंधी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, वह निर्धारित अतिरिक्त अवधि के भीतर तहसील टिहरी में अपने दस्तावेज जमा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कई नागरिक विभिन्न कारणों से पूर्व निर्धारित समय-सीमा में अपने दस्तावेज पूर्ण नहीं कर पाए थे, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने आवास या संपत्ति के नामांतरण से वंचित न रहे।
जिलाधिकारी ने नई टिहरी नगर के समस्त निवासियों से अपील की है कि वह विस्तारित समय-सीमा के भीतर अपने आवासीय भवनों एवं संपत्तियों का म्यूटेशन अनिवार्य रूप से करा लें। म्यूटेशन न होने की स्थिति में भविष्य में संपत्ति से संबंधित कानूनी, प्रशासनिक अथवा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि म्यूटेशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन करने वाले मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की गई है, ताकि नई टिहरी शहर में संपत्ति संबंधी अभिलेख अद्यतन एवं सुव्यवस्थित किए जा सकें।
