
जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रकिशोर बारपेटे की अदालत ने अवैध पिस्टल रखने के आरोपी जबलपुर निवासी तुषार पटेल को दोषी पाया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को तीन माह की सजा व तीन हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 31 दिसंबर 2021 को विक्की पटेल अपने मोहल्ले में घूम रहा था। तभी तुषार पटेल वहां आकर पुरानी रंजिश पर से उसे गाली-गलौज करने लगा। उसने गाली देने से मना किया, तो उसे जान से मारने की नीयत से तुषार पटेल ने अपने पास रखी पिस्टल निकालकर उसके उपर फायर किया था। जिस पर लार्डगंज पुलिस द्वारा आरोपी तुषार पटेल को गिरफ्तार कर उससे पिस्टल व दो जिंदा कारतूस जप्त किये गये। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
