
जबलपुर। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकपीठ ने याचिकाकर्ता के विरुद्घ लंबित मानहानि प्रकरण की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने अनावेदक उदय त्रिपाठी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता सतना निवासी रामकृष्ण त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता रामबिहारी गौतम ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने उदय के खिलाफ शासकीय भूमि पर कब्जा की शिकायत की थी। शिकायत के बाद राजस्व अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए उदय के विरुद्ध जुर्माना अधिरोपित किया और कब्जा खाली करने के निर्देश दिए। यह मामला स्थानीय मीडिया में प्रकाशित हुआ। इससे आहत होकर उदय ने रामकृष्ण के विरुद्ध पन्ना की अदालत में मानहानि का प्रकरण दायर कर दिया। पन्ना की अदालत ने उस मामले में याचिकाकर्ता को समन जारी कर तलब किया है। हाई कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह मामला किसी भी तरह मानहानि का नहीं है, क्योंकि जिस शिकायत को आधार बनाकर मानहानि लगाई है, उसी पर सरकारी अधिकारियों ने कार्रवाई की है।
