
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी चित्रकुट ग्रामोदय महाविद्यालय को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता की वेतन विसंगति संबंधित शिकायत पर विचार कर उसका निराकरण करें। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी है।
सतना निवासी शिव कुमार की ओर से अधिवक्ता प्रेमेंद्र सेन ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता उक्त कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के पद पर पदस्थ है। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के समकक्ष अन्य कर्मियों को उच्च वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव हो रहा है। इस संबंध में महाविद्यालय के अधिकारियों को कई शिकायतें की गई। निराकरण नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
