चुनावी बयान का मामला: जीतू पटवारी पर जमानती वारंट जारी

भोपाल: लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े एक प्रकरण में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए 500 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को पटवारी की तलब के लिए सक्रिय किया गया है।

प्रकरण की जड़ चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया वह बयान है, जिसमें पटवारी ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से कथित साठगांठ का आरोप लगाया था। इस संबंध में भिंड जिले के उमरी थाना पुलिस ने 4 मई 2024 को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।अदालत ने 16 जनवरी 2026 को पटवारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन तय तारीख पर वे पेश नहीं हुए। लगातार अनुपस्थिति के चलते अदालत ने अगला कदम उठाते हुए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

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