इंदौर: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ने के नियमों में बदलाव करने को लेकर याचिका दाखिल की गई. याचिका में चुनाव लडने के लिए विभिन्न पदों का उम्मीदवार बनने के लिए समय पात्रता कम करने की मांग की गई है. याचिका की सुनवाई होने तक चुनाव रोकने का कहा है.हाईकोर्ट अधिवक्ता रेखा बोरीवाल ने चुनाव नियमों में बदलाव करने को लेकर याचिका दाखिल की है.
अधिवक्ता ने याचिका में उल्लेख किया है कि वर्तमान नियमों के कारण महिला अधिवक्ताओं की भागीदारी न के बराबर है. नियमों में बदलाव करने और पारदर्शिता लाने के लिए कार्यकारिणी पद हेतु 3 की जगह 1, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद 7 की जगह 5 और सचिव एवं संयुक्त सचिव पद पर 5 वर्ष की बजाय 3 वर्ष प्रेक्टिस लेने को माना जाए. इससे महिला प्रतिनिधियों की चुनाव में भागीदारी बढ़ेगी. याचिका की सुनवाई नहीं होने तक 28 जनवरी को होने वाली चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए.
