रीवा: रीवा एवं मऊगंज जिले में अकार्यशील 95 सहकारी समितियों को परिसमापन का नोटिस जारी किया गया है. समितियों के वित्तीय पत्रक का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि समितियों द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय से कोई कार्य नहीं किया गया है. जिस पर उपायुक्त सहकारिता ने समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत परिसमापन का नोटिस जारी किया है.
समितियों को परिसमापन में लाने के पूर्व समिति के पदाधिकारी को समिति के संचालन के लिए 26 जनवरी तक कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है. अन्यथा की स्थिति में समितियों के परिसमापन की कार्यवाही की जाएगी. उपायुक्त सहकारिता ने 43 दुग्ध सहकारी समितियों, 5 बीज उत्पादक वर्ग की सहकारी समितियों, 13 मत्स्य सहकारी समितियों, 12 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, 8 उपभोकत भंडार सहकारी समितियों और 14 अन्य वर्ग की सहकारी समितियों को अकार्यशील रहने पर परिसमापन का नोटिस जारी किया है
