जबलपुर:जिले में चायनीज मांझा के विक्रय पर जिला प्रशासन ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में पतंग उड़ाए जाने और चायनीज मांझा से पशु-पक्षियों व नागरिकों की जान को होने वाले खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश के तहत जिले में कोई भी दुकानदार चायनीज मांझा का विक्रय नहीं कर सकेगा।
मांझा जब्त कर दुकानदारों पर हुई एफआईआर
नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जबलपुर पुलिस एवं नगर निगम द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने माढ़ोताल, लार्डगंज एवं गोहलपुर क्षेत्रों में दुकानों से चायनीज मांझा जब्त कर विक्रय करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं नगर निगम के बाजार अधिकारी द्वारा गठित टीम मेला स्थलों सहित अन्य स्थानों पर भी सघन जांच और कार्रवाई कर रही है।
