बिना अनुमति हड़ताल और प्रदर्शन करने पर ई-रिक्शा चालकों पर केस

इंदौर: एमजी रोड थाना क्षेत्र में बिना अनुमति हड़ताल और प्रदर्शन करना ई रिक्शा चालकों को महंगा पड़ गया. गांधी हॉल क्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर एकत्र हुए ई रिक्शा चालकों और उनके पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.घटना 12 जनवरी को सुबह करीब 11 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच की हैं, इस दौरान गांधी हॉल परिसर में क्षेत्र में ई-रिक्शा चालक और उनके पदाधिकारी एकत्र हुए थे.

आरोप है कि आरोपियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल और ज्ञापन से जुड़ी गतिविधियां कीं, लेकिन इसके लिए किसी भी प्रकार की पूर्व अनुमति प्रशासन या पुलिस से नहीं ली गई थी. इस मामले में ई-रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष बताए जा रहे राजेश बिडकर सहित गोविंद शर्मा, सुरेश गुर्जर, आदित्य, रोहित यादव, विकास, महेश, कृष्णा और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है. आरोपियों की गतिविधियों से गांधी हॉल और आसपास के क्षेत्र में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और सार्वजनिक शांति भंग होने की स्थिति बनी.

मामले की सूचना मिलने पर एमजी रोड पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद पुलिस ने शासन की ओर से उप निरीक्षक दीपक कांबले की रिपोर्ट पर सभी नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया. थाना प्रभारी विजय सिंह सिसोदिया का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन या हड़ताल करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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