जबलपुर: धान की हेराफेरी मामले में पाटन पुलिस ने नरसिंहपुर निवासी तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।पुलिस के मुताबिक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पाटन आभा शर्मा पति विवेक कुमार शर्मा ने कार्रवाई रिपोर्ट थाने में प्रस्तुत की। जिसके अवलोकन पर पाया गया कि कृषि उपज मण्डी पाटन के समीप एक ट्रेक्टर में लोड धान में भारी गड़बडिय़ां, अनियमितताएं पाई गई थी। चालक ने अपना नाम पुरूषोत्तम पटैल पिता सुखराम पटेल, निवासी बेलखेड़ी गोटेगांव नरसिंहपुर ने पूछताछ पर बताया कि वे बबलू लोधी पिता छिदामी लोधी के साथ 7 जनवरी 2026 को गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से आया था।
जांच के दौरान दोनों के पास पहचान के कोई भी दस्तावेज नहीं पाए गए। थे। 11 जनवरी को उनसे व्हटसएप से पहचान के दस्तावेज मांगे जाने पर स्वयं का आधार कार्ड, ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन कॉपी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग- पाटन को दिए गए आवेदन समेत अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। पहचान पत्र में खुलासा हुआ कि ताराचन्द्र के द्वारा जांच समय स्वयं की पहचान छिपाई गई। ताराचन्द्र ऊर्फ बबलू लोधी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ट्रेक्टर में लोड धान ग्राम टिपरा तहसील पाटन निवासी- ननिहाल सिंह लोधी की बताई गई और ननिहाल सिंह लोधी गोटेगांव निवासी कमलेश लोधी का रिश्तेदार बताया गया स्वयं को कमलेश लोधी का कर्मचारी बताया गया।
धान को ननिहाल सिंह लोधी के घर से लोड किया जाकर ग्राम टिकरी तहसील शहपुरा स्थित उपार्जन केन्द्र में विक्रय के लिए ले जाना बताया गया, किन्तु धान किस किसान के पंजीयन पर विक्रय की जानी है, इसकी जानकारी जांच समय नहीं दी गई। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग- पाटन को प्रस्तुत आवेदन पत्र में ताराचन्द ऊर्फ बबलू लोधी धान का स्वामी स्वयं होना एवं धान को मण्डी विक्रय करने के लिए लाया जाना उल्लेखित कराया है। ट्रेक्टर को पुरूषोत्तम पटैल चला रहे थे जो कि ताराचन्द्र ऊर्फ बबलू लोधी के साथ गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से आए थे। जांच समय धान एवं कृषक से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए। धान 140 बोरी मय ट्रेक्टर को जप्त किया। जांच में पाया गया कि शासन के साथ धोखाधड़ी कर समर्थन मूल्य पर अवैध लाभ अर्जिन करने के उद्देश्य से बेइमानी से धान का अवैध परिवहन किया गया। आरोपी ताराचंद उर्फ बबलू लोधी, ओमप्रकाश लोधी, पुरुषोतम पटेल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।
