
सौसर। गुलशन कंपनी में कार्य के दौरान हुई श्रमिक की मौत के मामले में लोधीखेड़ा पुलिस ने सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने के चलते कारखाना प्रबंधक, ठेकेदार और सुपरवाइजर सहित चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है।
सुरक्षा में चूक बनी काल
गौरतलब हो कि कंपनी में कार्य के दौरान बेल्ट में फंसने से धनराज गुजवार 64 साल की दर्दनाक मौत हो गई थी । इस घटना ने औद्योगिक सुरक्षा और प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। परिजनों और साथी श्रमिकों के आक्रोश के बाद पुलिस ने बारीकी से घटना की जांच शुरू की थी।
इन धाराओं में हुआ मामला दर्ज
लोधीखेड़ा पुलिस ने मामले में आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 289 लापरवाहीपूर्ण आचरण और 106 (1) लापरवाही से मौत के तहत कार्रवाई की है। जिन चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें चंद्रशेखर तिवारी कारखाना प्रबंधक, ठेकेदार रघुनाथ पांडे,सुपरवाइजर तुलसी काकडे और ऑपरेटर गणेश धुर्वे शामिल है।
थाना प्रभारी एबी मर्सकोले का कहना है कि औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस मामले में प्रथम दृष्टया इन चारों की लापरवाही सामने आई है, जिसके आधार पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
