ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 4.92 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

नयी दिल्ली, 08 जनवरी (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आणंद में गुजरात राज्य भूमि विकास निगम लिमिटेड (जीएसएससी) के पूर्व क्षेत्र निरीक्षक धीरूभाई बाभाई शर्मा की आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में 4.92 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

ईडी के सूत्रों के मुताबिक जब्त की गई संपत्तियों में दुकान, आवासीय घर, कृषि भूमि, गुजरात के नाडियाड में जलाश्रय रिसॉर्ट शामिल हैं। ईडी ने शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत आणंद के एसीबी पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की, जिसमें उन पर 8.04 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। एजेंसी के अनुसार 01 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2018 की अवधि के दौरान उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से यह संपत्ति 354.56 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने बताया कि शर्मा, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनी जलाश्रय रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर सुरक्षित/असुरक्षित कर्ज लिए थे। कर्ज का भुगतान मुख्य रूप से विभिन्न बैंक खातों में नकद जमा करके किया गया था। पारंपरिक बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने की बजाय बड़ी मात्रा में नकदी उनके खातों में जमा की गई, जिसे तुरंत कृष्णा फाइनेंस को कर्ज भुगतान के रूप में भेज दिया गया।

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