थाना सीमा विवाद में जीरो एफआईआर से बच रही पुलिस पर हाईकोर्ट में सवाल

इंदौर: अपराध होने के बावजूद थाना सीमा विवाद का हवाला देकर जीरो पर एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामलों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया है कि स्पष्ट सरकारी निर्देशों के बावजूद इंदौर में पुलिस फरियादियों की शिकायत जीरो पर दर्ज करने से बच रही है, जिससे पीड़ितों को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है.

यह जनहित याचिका इंदौर के पूर्व पार्षद महेश गर्ग द्वारा एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से दायर की गई है. याचिका में बताया गया है कि अपराध स्थल को लेकर कई बार दो थानों के बीच सीमा विवाद की स्थिति बन जाती है. ऐसे मामलों में पुलिस फरियादी को एक थाने से दूसरे थाने भेज देती है, जबकि पुलिस विभाग ने वर्ष 2017 में सर्कुलर जारी कर यह स्पष्ट कर दिया था कि फरियादी जिस भी थाने पहुंचे, वहां जीरो पर एफआईआर दर्ज कर मामले को संबंधित थाने में ट्रांसफर किया जाए. याचिका में यह भी कहा गया है कि इंदौर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के बाद इस तरह के मामलों में कमी आने के बजाय शिकायतें और बढ़ी हैं.

कई मामलों में फरियादियों को घंटों थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती. इस जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी शामिल हैं, सुनवाई करेगी. इसी दिन एक अन्य जनहित याचिका भी डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. यह याचिका एडवोकेट अनिल ओझा के माध्यम से दायर की गई है, जिसमें प्रदेश की सीमाओं पर अवैध शराब पकड़े जाने के मामलों में केवल वाहन मालिक और चालक को ही आरोपी बनाए जाने पर आपत्ति जताई गई है. याचिका में पूरे अवैध नेटवर्क पर कार्रवाई की मांग की गई है.

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