दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

सतना: घर में अकेली ममेरी बहन को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतना के न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई.अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत गढिय़ा टोला का बताया गया. 5 अक्टूबर 2019 को पीडि़ता द्वारा इस बात की शिकायत की गई कि उसके मामा का लडक़ा जुलाई 2019 में उसके घर आया था.

उस दौरान वह घर में अकेली थी. लिहाजा अकेलेपन का फायदा उठाकर इरफान ने शादी का झांसा देते हुए जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. जब परिजन वापस लौटे तो पीडि़ता द्वारा उन्हें यह जानकारी दी गई. जिसके बाद थाने पहुंचकर शिकायत की गई. पुलिस द्वारा धारा 376 354 323 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

जिसके बाद न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया. लंबी चली सुनवाई और उभपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्क पर विचार करने के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी इरफान को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही आरोपी के विरुद्ध 20 हजार रु का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया.

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