खाद्य मिलावट व बिना लाइसेंस कारोबारियों पर एक लाख का जुर्माना

जबलपुर: खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की छापेमारी और अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और बिना पंजीयन/लाइसेंस के कारोबार करने वाले छह कारोबारियों पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने कुल एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार चलाए गए.

अभियान में अवमानक खाद्य पदार्थ बेचने और बिना पंजीयन कारोबार करने के आरोपियों के खिलाफ मामले न्याय-निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर नाथूराम गोंड ने सुने। न्याय-निर्णायक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपियों द्वारा एक माह के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई, तो संबंधित प्रतिष्ठानों का खाद्य लाइसेंस/पंजीयन निलंबित कर दिया जाएगा।
इन दुकानों पर लगा जुर्माना
कार्यवाही में केशरवानी समोसा सेंटर तीन पत्ती चौक – अवमानक समोसा विक्रय पर 25,000,
सुरेश किराना, ब्यौहारबाग – अवमानक ब्रेड विक्रय पर 20,000, अशोक किराना सदर बाजार गली नं. 14 – अवमानक हल्दी पाउडर विक्रय पर 15,000, हनीफ भाई एंड कंपनी रद्दी चौकी –बिना लाइसेंस कारोबार पर 20,000, नेमा जी इंटरप्राइजेज विजयनगर चौपाटी – बिना पंजीयन कारोबार पर 10,000, पारुल मार्केटिंग एंड एजेंसी स्नेह नगर – बिना पंजीयन कारोबार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

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