डीपीसी कराकर दो पदोन्नति का लाभ

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक मामले में जल संसाधन विभाग को निर्देशित किया है कि डीपीसी आयोजित करवाकर प्रमोशन का लाभ प्रदान करें। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने इसके लिए तीन माह की मोहलत दी है।

यह मामला भोपाल निवासी पूनमचंद की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा एवं अमित रायजादा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। याचिकाकर्ता कार्यपालन अभियंता के पद पर प्रमोशन के लिए पात्र है, लेकिन विभाग द्वारा डीपीसी आयोजित नहीं कराई जा रही है। विभाग ने यह दलील दी है कि प्रमोशन के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए डीपीसी नहीं कराई गई। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि पूर्व में समान प्रकरणों में डीपीसी आयोजित कराने और पात्र अधिकारियों को पदोन्नति देने के आदेश दिये हैं। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

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