नयी दिल्ली, 23 दिसंबर (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद और मोहम्मद अथर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की है जिसमें 45.92 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने और उन्हें दोषी ठहराने की मांग की गयी है। ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह मामला ट्रस्ट द्वारा कृत्रिम अंगों और उपकरणों के वितरण के लिए आवंटित धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्युष शुक्ला और अन्य के खिलाफ दर्ज 17 एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामाले की जांच शुरू की है।
पुलिस ने ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव अथर फारूकी उर्फ मोहम्मद अथर और तत्कालीन परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद के खिलाफ सभी 17 मामलों में आरोपपत्र दाखिल कर दिये हैं। ईडी की जांच में पता चला कि ट्रस्ट को प्राप्त 71.50 लाख रुपये की अनुदान राशि का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत शिविरों के आयोजन के लिए नहीं किया गया था। इसके बजाय, आरोप है कि प्रत्युष शुक्ला, मोहम्मद अथर और लुईस खुर्शीद ने ट्रस्ट के लाभ और अपने निजी लाभ के लिए इस धनराशि का दुरुपयोग किया। इससे पहले, ईडी ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कृषि भूमि सहित 29.51 लाख रुपये मूल्य की 15 अचल संपत्तियों और ट्रस्ट से जुड़े चार बैंक खातों में जमा 16.41 लाख रुपये की राशि को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था।

