जबलपुर: खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने गेट नंबर-चार के पास मदनमहल स्टेशन रोड स्थित श्री बालाजी रेस्टोरेंट का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। यह कार्रवाई उस समय की गई जब अधिकारियों ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ बनते पाए। निरीक्षण में यह पाया गया कि रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की अनुसूची-4 में वर्णित स्वच्छता संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा था। अधिकारियों ने बताया कि यह स्थिति लोकस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती थी।
पंजीयन और अनुज्ञप्ति में गड़बड़ी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि रेस्टोरेंट का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक होने के कारण इसे खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त कर संचालन करना चाहिए था। लेकिन यह प्रतिष्ठान केवल पंजीयन के आधार पर ही व्यापार चला रहा था, जो कानून के तहत सही नहीं था। धारा 31 के उल्लंघन और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों को देखते हुए श्री बालाजी रेस्टोरेंट से खाद्य पदार्थों के निर्माण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुज्ञप्ति प्राप्त होने तक इसका संचालन कानूनी रूप से रोक रहेगा।
