जबलपुर: हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में साल 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त शासकीय महिला कर्मचारी को छठवें वेतनमान का लाभ देने आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सेवानिवृत्त महिला को 90 दिनों में भुगतान के आदेश जारी किये है।भोपाल निवासी श्रीमति प्रेमलता श्रीवास्तव की तरफ से दायर की गयी याचिका में छठवां वेतनमान का लाभ प्रदान करते हुए वेतन पुनर्गठन,संशोधित पेंशन तथा बकाया राशि प्रदान करने की राहत चाही गयी थी।
उनकी सेवानिवृत्ति के समय छठवां वेतनमान लागू नहीं होने के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया। उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि छठवां वेतनमान उनकी सेवानिवृत्ति के बाद लागू किया गया परंतु उसे सेवानिवृत्ति के तारीख से पूर्व से प्रभावी किया गया था। समानता और न्याय के सिध्दांत अनुसार उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिये।एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को छटवां वेतनमान के सभी लाभ 90 दिनो में प्रदान करने के आदेश जारी किये है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अनूप श्रीवास्तव ने पैरवी की।
