लाभांशी मल्टीट्रेड के निदेशकों पर 22 करोड़ से अधिक की बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज

इंदौर. कासमोस को-ऑपरेटिव बैंक से करोड़ों का ऋण लेकर फर्म संचालकों ने स्टॉक खुर्दबुर्द कर बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया. जांच पड़ताल में आरोप सही पाए जाने पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.

ईओडब्ल्यू की अधिकृत जानकारी के अनुसार इंदौर ईकाई की जांच रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ने लाभांशी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और उसके पदाधिकारियों पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है. आरोप था कि फर्म संचालकों ने बैंक से लिए गए करोड़ों के ऋण का दुरुपयोग करते हुए स्टॉक बेचकर और फंड डायवर्ट कर बैंक को बड़ी आर्थिक हानि पहुंचाई. शिकायत में कहा गया है कि लाभांशी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2019 में कासमोस को-ऑपरेटिव बैंक साउथ तुकोगंज शाखा में मशीनरी और कैश क्रेडिट लिमिट हेतु आवेदन दिया था. कंपनी के नाम टर्म लोन और सीसी लिमिट मिलाकर 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी. इसके बाद लिमिट बढ़ाकर वर्ष 2020 में 11.50 करोड़ और वर्ष 2022 में इसे बढ़ाते हुए 21.50 करोड़ रुपए कर दिया. बैंक द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद फर्म संचालकों ने बकाया राशि नहीं चुकाई. अक्टूबर 2024 में खाता एनपीए घोषित करना पड़ा. बैंक ऑडिट और दस्तावेजी सत्यापन में सामने आया कि फर्म ने बिना अनुमति उपलब्ध स्टॉक बेच दिया, जबकि ऋण शर्तों के अनुसार स्टॉक किसी भी स्थिति में ट्रांसफर या निस्तारित नहीं किया जा सकता था. जांच में यह तथ्य भी मिला कि फर्म संचालकों ने अन्य कंपनियों के साथ मिलकर स्टॉक और ऋण राशि को खुर्दबुर्द किया. इस अनियमितता से बैंक को ब्याज सहित करीब 22 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंची. इसी आधार पर निरीक्षक आमोद सिंह राठौर ने देहाती नालिसी तैयार कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की अनुशंसा के बाद केस डायरी भोपाल भेजी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू भोपाल ने शुक्रवार को प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में फर्म, निदेशकों आयुष अग्रवाल, अनूप सिंघल, अंकुश सिंघल, राजेंद्र कुमार सिंघल व अन्य के नाम शामिल हैं. प्रकरण की आगे विस्तृत वित्तीय जांच, दस्तावेज परीक्षण और आरोपी पक्षों के बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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