चेक बाउंस के आरोपी को सजा व जुर्माना

जबलपुर: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वंदना सोनी की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी जबलपुर निवासी शरद मोर का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को छह माह की सजा व 10 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।परिवादी जबलपुर निवासी धर्मेंद्र भोजक की ओर से अधिवक्ता आवेश पटेल व योगेश पटेल ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि परिवादी व आरोपित के मध्य भूखंड क्रय करने को लेकर अनुबंध हुआ था। जिसके एवज में राशि प्रदान की गई थी। जिसकी अदायगी के लिए आरोपित ने चेक दिया। जब चेक बैंक में जमा किया गया तो खाते में पर्याप्त राशि के अभाव में बाउंस हो गया। जिस कारण पहले लीगल नोटिस भेजा गया, जब कोई नतीजा नहीं निकला तो अदालत की शरण ली गई।

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