जबलपुर: कृषि विभाग टीम की छापेमारी के दौरान मिले गड़बड़झाले और अनियत्तिताओं के बाद कीटनाशक दवा दुकान मेसर्स किसान समृद्धि केन्द्र प्रोपराईटर डॉ. रूद्रनाथ शुक्ला के खिलाफ माढ़ोताल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।पुलिस के मुताबिक रविवार को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सहकीटनाशक निरीक्षक पनागर पंकज शर्मा 29 वर्ष द्वारा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख है कि 10 दिसम्बर 2025 को कृषि विभाग के दल द्वारा किसान समृद्धि केन्द्र प्रोपराईटर डॉ. रूदनाथ शुक्ला के प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया था.
निरीक्षण के दौरान पाया गया ही मेसर्स के लाईसेंस में कीटनाशक औषधियों का भंडारण उनके अधिकृत लाईसेंस प्राप्त गोदाम के अतिरिक्त अन्य अनाधिकृत स्थान पर किया जा रहा था जो कि कीटनाशक अधिनियम का उल्लंघन है। कीटनाशी निर्माता कंपनियों की कीटनाशक औषधियों के अलावा अन्य कीटनाशी निर्माता कंपनियों की कीटनाशक औषधियों का भंडारण एवं विक्रय किया जाना कीटानाशी अधिनियम 1971 का उल्लघंन है।
इस संबंध में मेसर्स किसान सुविधा केन्द्र मुन्ना होटल के सामने कंटगी रोड करमेता को कारण बताओं नोटिस कीटनाशक निरीक्षक पनागर द्वारा जारी किया गया था। जिसके परिपालन में मेसर्स द्वारा कार्यालय को मेल आईडी एवं कार्यालय में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। उन्होने भतीजे के निधन की घटना से अवगत कराया परन्तु मेसर्स द्वारा दिये गये जबाव में घटना 4 जून 2025 की है एवं लाईसेंस में प्रंसिपल सर्टिफिकेट 5 वर्ष से नही जुडा हुआ है।
मेसर्स किसान समृद्धि केन्द्र के प्रोपराईटर डॉ. रूद्रनाथ शुक्ला द्वारा समय अवधि में कीटनाशक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं कराया जाना, कीटनाशक अनुज्ञप्ति में उल्लेखित स्थान के अलावा अन्यत्र स्थान पर कीटनाशक का भण्डारण व विक्रय किया जाना एवं अनुज्ञप्ति में उल्लेखित कीटनाशक औषधियों के आलावा अन्य कीटनाशक का क्रय विक्रय किया जाना पाया गया।
