चेक बाउंस के आरोपी को छह माह की सजा

जबलपुर। न्यायिक श्रेणी प्रथम श्रेणी डॉ. गौरव गर्ग की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी बरगी निवासी रामजी पटेल को छह माह की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को एक माह के भीतर चेक राशि नौ फीसदी ब्याज सहित यानि 6 लाख 35 हजार रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिये है। राशि भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह परिवाद परफेक्ट हेचरिज एंड पोल्ट्री प्रोडक्टस प्रालि. के मैनेजर सुनील कुमार वर्मा की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया कि उनकी कंपनी मुर्गी दाना पोल्ट्री फीड बॉयलर चूजे विक्रय का व्यवसाय करती है। बरगी निवासी आरोपी रामजी पटेल से उनके व्यापारिक संबंध थे। जिसने उनकी कंपनी से माल लिया, जिसकी पांच लाख दो हजार रुपये की राशि भुगतान के लिये 8 सितंबर 2023 को चेक प्रदान किये गये, जो कि पर्याप्त राशि न होने पर अनादरित हो गये। जिस पर अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा गया, लेकिन उसकी तामील नहीं ली गई। जिस पर यह परिवाद दायर किया गया। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी रामजी पटेल को छह माह की सजा व 6 लाख 35 हजार रुपये की राशि एक माह में भुगतान करने के निर्देश दिये है।

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