कश्मीर में ईओडब्ल्यू ने 53 लाख की जमीन धोखाधड़ी मामले में दर्ज किया आरोपपत्र

श्रीनगर, 13 दिसंबर (वार्ता) कश्मीर पुलिस ने ज़मीन बिक्री के धोखाधड़ी मामले में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दायर किया है, जिसमें श्रीनगर के चार निवासियों को धोखाधड़ी और आपराधिक साज़िश में कथित भूमिका के लिए नामज़द आरोपी बनाया है।
पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आरोपपत्र इसी साल दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तारिक अहमद हाजम, गुलाम हसन मीर, मोहम्मद सुल्तान मीर उर्फ सुल्ला और अब्दुल रज़ाक मीर के खिलाफ दायर किया गया। ये सभी श्रीनगर के बारथाना कमरवारी के निवासी हैं। चारों पर रणबीर पीनल कोड की धारा 420 और 120-बी के तहत सज़ा योग्य अपराधों का आरोप लगाया गया है। ईओडब्ल्यू ने कहा कि आरोपियों ने ज़मीन बेचने के बहाने शिकायतकर्ता और उसके पिता से 53 लाख रुपये धोखे से लिये थे।
उन्होंने कहा, “ ईओडब्ल्यू की शुरुआती जांच और बाद की जांच में पता चला कि आरोपियों ने मिलीभगत से पूरी राशि ले ली, लेकिन उसी ज़मीन के टुकड़े को धोखे से दूसरे लोगों को बेच दिया और उसके कुछ हिस्से अपने परिवार के सदस्यों के नाम भी हस्तांतरित कर दिये। ”
ईओडब्ल्यू ने कहा कि मौखिक और दस्तावेज़ी सबूतों की बारीकी से जांच के बाद, जांचकर्ताओं ने यह साबित किया कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को धोखा देने के लिए जानबूझकर आपराधिक साज़िश रची थी और श्रीनगर के एस्टेट बारथाना में 2.09 कनाल ज़मीन के लिए दी गयी रकम को गैर-कानूनी तरीके से हड़प लिया था। इस मामले अब अदालती फैसला आने वाला है।

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