न्यायालय के दखल के बाद पट्टेदार को मिला कब्जा

बैढ़न के ताली एवं बिलौंजी में दो भाईयों के बीच चल रहा था विवाद

सिंगरौली: सिविल न्यायालय सिंगरौली के आदेश के अनुपालन में बैढ़न ताली मेन रोड स्थित खसरा नंबर 158 पर पट्टेदार शिवमूरत गुप्ता पिता रामदयाल गुप्ता को उनकी भूमि का कब्जा दिलाया गया। पूर्व में इस जमीन पर उनके ही भाई कन्हैया लाल गुप्ता ने कब्जा कर रखा था।जानकारी के अनुसार न्यायालय के आदेश पर आज बैढ़न तहसीलदार सविता यादव के नेतृत्व में पंचनामा तैयार करते हुए जमीन के वास्तविक मालिक शिव मूरत गुप्ता को उनका कब्जा दिलाया गया।

कब्जा दिलाने की प्रक्रिया राजस्व विभाग और पुलिस बल की उपस्थिति में शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। इस दौरान बैढ़न राजस्व निरीक्षक सुखदेव कुशवाहा, पटवारी उमेश नामदेव, पटवारी चंद्रभान रावत मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोतवाली थाना से एसआई उदय करिहार, पप्पू सिंह, अरविंद द्विवेदी, सूर्यभान सहित अन्य पुलिस जवान तैनात रहे। राजस्व विभाग ने बताया कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है और भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ विधि अनुसार की जाती रहेंगी।

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