विशाखापत्तनम, 02 दिसंबर (वार्ता) आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम की सीबीआई विशेष अदालत ने मंगलवार को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक (ब्रांच ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग), विशाखापत्तनम श्री रागम किशोर-जो बाद में सेल कोलकाता से सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) के पद से सेवानिवृत्त हुए-को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यह मामला 17 जुलाई 2001 को दर्ज किया था। जांच में पाया गया कि 1 जनवरी 1988 से 19 अप्रैल 2000 के बीच विभिन्न पदों पर रहते हुए रागम किशोर ने अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कुल 60,25,825.65 रुपये की चल-अचल संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से बहुत अधिक थी और जिसके लिए वे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 5 अगस्त 2003 को चार्जशीट दाखिल की थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
