जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश एमडी रजक की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति जबलपुर निवासी रंजीत मार्को को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी रंजीत को उम्रकैद की सजा व दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की थी। इसके बाद शव के दो टुकड़े कर उन्हेें बोरियों में भरकर डेम में फेंक दिया था।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक दीक्षित ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि आरोपी ने 22 अप्रैल 2024 को अपनी पत्नी सरला मार्को के साथ शादी में न ले जाने को लेकर विवाद किया, इसी दौरान चांटा मार दिया। जिस वजह से वह 100-डायल नंबर पर पुलिस को फोन करने लगी। जिसके बाद आरोपी ने उसे लात मार दी, जिससे वह फर्श पर गिर गई। इसके बाद आरोपी पति ने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
इसके बाद आरोपी ने उक्त हत्याकांड को छिपाने लाश को काटकर दो बोरियों में भरा और छीताखुदरी डेम में फेंक दिया। यही नहीं पुलिस में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। कुंडम पुलिस ने संदेह के आधार पर विवेचना प्रारंभ की। जिसके बाद परत दर परत मामला सामने आ गया। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
