हत्या के प्रयत्न के आरोपी को  पांच वर्ष का सश्रम कारावास

सतना: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना श्रीमती गीता सोलंकी ने हत्या के प्रयत्न का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी घनश्याम सिंह उर्फ कल्लू सिंह पिता रामायण सिंह उम्र 28 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम कुआं, थाना कोलगवां, जिला सतना (म.प्र.)भा.दं.सं. की धारा 307 के आरोप में 05 (पांच) वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15,000(पन्द्रह हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया  है। अर्थदण्ड की उक्त धनराशि की अदायगी के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 01 (एक) वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश दिया है ।

मामले में राज्य कि ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक /शासकीय अभिभाषक रमेश मिश्रा (जीपी)ने बताया अभियोजन मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी/आहत अतुल सिंह ने दिनांक 24.08.2023 को थाना कोलगवां की बाबूपुर चौकी में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लिखाई कि कल दिनांक 23.08.2023 को शाम करीब 08:30 बजे वह अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था तभी गांव का कल्लू उर्फ घनश्याम सिंह निकला, जिसे उसने पैसा उधार दिया था। उससे अपना पैसा मांगा कि  200 रूपए उधार लिए थे, वह उसे दे दे। इसी बात पर अभियुक्त बोला ने मां की गाली देते हुए पैसा उधार लिया था तो खाकर थोड़ी भगा जा रहा है।

फरियादी ने गाली देने से मना किया तो वहीं पास में गड़ी लकड़ी उखाड़कर उसे मारा जो उसके सिर में लगी जिससे वह गिर गया। मौके पर धर्मेन्द्र सिंह एवं विशाल सिंह आ गए जिन्होंने बीच-बचाव किया। हल्ला सुनकर उसकी मां भी आ गई थी। फिर घनश्याम उर्फ कल्लू जाते समय कह रहा था कि आज तो बच गया है दोबारा उधारी का पैसा मांगा तो जान से खत्म कर देगा। उसका भाई घर पर नहीं था इसलिए रिपोर्ट करने नहीं आ सका।

आज अपने भाई अरूण सिंह एवं मा शकुन्तला सिंह को साथ लेकर रिपोर्ट करने आया है। उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर बाबूपुर चौकी में शून्य पर प्रथम सूचना रिपोर्ट के 35/2023 प्रदर्श पी-1 भा.दं.सं. की धारा 294, 323, 506 के अंतर्गत लेखबद्ध की गई तथा फरियादी / आहत अतुल सिंह का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। प्रदर्श पी-1 की शून्य नम्बर की प्रथम सूचना के आधार पर थाना कोलगवां में अपराध क्र. 1152/2023 पंजीबद्ध किया गया था।

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