सिवनी हवाला लूट कांड की आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे हाईकोर्ट की शरण में

जबलपुर: कटनी से जालना (नागपुर) जा रहीं कार से हवाला के 2.96 करोड़ रूपये लूटने के मामले में एसडीओंपी पूजा पांडे ने जमानत पाने हाईकोर्ट की शरण ली है। जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान पूजा पांडे के पैरोकार ने सीनियर वकील द्वारा पक्ष रखने का हवाला देते हुए मामले में समय की राहत चाही। जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि विगत 8 व 9 अक्टूबर की रात को सिवनी पुलिस ने एक कार को रोका था। जिसमें करीब तीन करोड़ रुपये हवाला की रकम थी। उक्त मामले को रफा दफा करने एसडीओपी पूजा पांडे व उनकी टीम ने आरोपियों से साठगांठ की थी। इतना ही नहीं बड़ी राशि रिश्वत के तौर पर प्राप्त की थी। उक्त मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने एसडीओंपी पूजा पांडे सहित ग्यारह पुलिस कर्मियों के खिलाफ अपहरण, लूट व अपराधिक साजिश के तहत विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें निलंबित कर गिरफ्तार किया था। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद पूजा पांडे ने जमानत पाने हाईकोर्ट की शरण ली है।

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