कब्रिस्तान और मस्जिद की जमीन के स्थानांतरण पर रोक बरकरार

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने कहा है कि सिविल न्यायालय में लंबित विवाद के अंतिम निराकरण तक कब्रिस्तान और मस्जिद की जमीन के स्थानांतरण पर रोक बरकरार रहेगी। इस निर्देश के साथ जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका का पटाक्षेप कर दिया।जबलपुर निवासी सैयद शाहरुख जाफरी की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि घंटाघर रोड स्थित मासूम का बाड़ा स्थित कुछ जमीन याचिकाकर्ता के पूर्वजों की है।

उसी से लगी 1.670 वर्ग फुट एक मस्जिद और 1.270 वर्ग फिट जमीन कब्रिस्तान की है। दलील दी गई कि कुछ लोग कब्रिस्तान और मस्जिद की जमीन बेच रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं। इस जमीन का मामला सिविल कोर्ट जबलपुर में लंबित है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 में इस मामले में दोनों पक्षों को स्थगन दिया है। याचिका में मांग की गई कि रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार को जमीन के हस्तांतरण से रोका जाए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि विवाद के अंतिम निराकरण तक जमीन के हस्तांतरण पर रोक बरकरार रहेगी।

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