इंदौर: शहर में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त के निर्देश पर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की टीमों ने देर शाम होटल, धर्मशाला, लॉज, हॉस्टल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई स्थानों पर किरायेदारों, कामगारों और ठहरने वालों की जानकारी थाने में दर्ज न कराने की लापरवाही सामने आई।
जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 11 मकान, व्यवसाय और होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तेजाजी नगर पुलिस ने मकान मालिक मोहम्मद रईस खान पर, गांधी नगर ने समीम बी पर, कनाडिया ने निर्भय सिंह टाटिया पर, पलासिया ने सुभाष बौरासी पर, बाणगंगा ने मिथलेश शुक्ला पर और चंदन नगर पुलिस ने अनिस हुसैन पर कार्रवाई की।
व्यवसाय मालिकों पर भी हुई सख्ती
सेंट्रल कोतवाली ने जयप्रकाश गुप्ता और कनाडिया थाने ने विक्रम सिंह के खिलाफ कार्रवाई की।तीन होटल संचालक भी आए पुलिस के निशाने पर आज़ाद नगर पुलिस ने दीपक गौर, राजेंद्र नगर ने प्रकाश गोयाडे और हीरानगर पुलिस ने दिलीप जाटव के खिलाफ कार्रवाई की।
पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मकान मालिक, होटल संचालक, धर्मशाला और लॉज प्रबंधक, ठेकेदार तथा हॉस्टल संचालक को अपने यहां ठहरने या काम करने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने में देना अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।
पुलिस की अपील
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में सहयोग करें और अपने घर, दुकान, होटल, हॉस्टल या प्रतिष्ठान पर रहने या काम करने वालों की जानकारी नियमित रूप से पुलिस को दें।
