किराये के वाहन लेकर हड़पने पर जमानत नहीं

जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवी की अदालत ने किराये के वाहन लेकर हड़पने के आरोपी घमापुर जबलपुर निवासी रिशू मसीह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमा चौधरी व आपत्तिकर्ता सत्येंद्र सिंह ठाकुर की ओर से अधिवक्ता यतेंद्र अवस्थी ने जमानत अर्जी का विरोध किया।

उन्होंने दलील दी कि आरोपित किराये के वाहन लेकर दो से तीन माह किराया देकर वाहन को अन्य प्रदेशों में बेच देता था। जिसकी शिकायत पर ओमती पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किया गया है।

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