पचास साल पुराने किराएदार को मकान खाली करने का दिया आदेश 

जबलपुर। सन् 1974 से किराये के मकान में रह रहे किराएदार द्वारा 2001 से किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसपर वादी द्वारा संबंधो के चलते वाद दायर नहीं किया गया परंतु बार-बार समझाने पर भी जब किराएदार द्वारा ना तो किराया दिया गया और ना ही रिक्त आधिपत्य, तब व्यथित होकर मकान मालिक द्वारा वर्ष 2021 में अधिवक्ता द्वारा किराएदार को नोटिस दिया गया और न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया। जिसके पश्चात प्रतिवादीगण के विरुद्ध न्यायालय रवीन्द्र कुमार धुर्वे 17वें व्यवहार न्यायधीश वरिष्ठ खंड जबलपुर के द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया जिसमें प्रतिवादीगण को 02 माह के भीतर मकान का रिक्त आधिपत्य वादी महेश कुमार गुप्ता को प्रदान करने का आदेश पारित किया गया तथा नोटिस दिनाँक से रिक्त आधिपत्य सौपने तक कि दिनाँक का बकाया किराया लगभग 2 लाख 70 हज़ार रुपये वादी को अदा करने का आदेश पारित किया गया। वादी कि ओर से विशेष तर्क के साथ अधिवक्ता शिवम गुप्ता, अधिवक्ता राकेश सागर एवं अन्य ने पैरवी किl

 

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