दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू: AQI 425 पार होने पर कड़े प्रतिबंध, कक्षा 5 तक के स्कूल बंद, निर्माण और गैर-ज़रूरी डीजल वाहनों पर रोक 

नई दिल्ली, 11 नवम्बर: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बढ़कर 425 तक पहुँच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद करने और दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी गई है।

GRAP-3 के तहत क्या-क्या बंद

GRAP-3 के तहत ध्वस्तीकरण और गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। साथ ही, सीमेंट, बालू जैसी निर्माण सामग्रियों की ट्रकों से आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। बाहरी राज्यों और दिल्ली के भीतर चलने वाली डीजल बसों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, और स्टोन क्रशर व खनन गतिविधियाँ बंद रहेंगी।

कृत्रिम बारिश भी बेअसर

इस बीच, प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में ₹3.21 करोड़ खर्च करके की गई कृत्रिम बारिश की कोशिश भी बेअसर साबित हुई है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जब तक इस समस्या के जड़ पर काम करने वाला और साल भर चलने वाला स्थायी समाधान नहीं खोजा जाता, तब तक दिल्ली-एनसीआर की हवा, लोगों का स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था, तीनों का दम घुटता रहेगा।

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